चैती छठ को लेकर बड़ा फैसला: 24 से 25 मार्च तक बेगूसराय की सभी नदियों में नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

SHARE:

सुरक्षा और आपदा जोखिम को देखते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री का आदेश, क्षमता से अधिक सवारी और दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर लिया गया निर्णय

संवाददाता: संजय कुमार की रिपोर्ट 

बेगूसराय। चैती छठ महापर्व 2026 के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने जिले की सभी नदियों में नावों के परिचालन पर अस्थायी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि चैती छठ महापर्व का आयोजन 22 मार्च 2026 को नहाय-खाय के साथ प्रारंभ होगा। इसके बाद 23 मार्च को खरना, 24 मार्च को संध्या अर्घ्य तथा 25 मार्च को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होगा।

उन्होंने बताया कि छठ पर्व के दौरान गंगा नदी के सिमरिया घाट सहित जिले के विभिन्न नदी घाटों और तालाबों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे समय में कई लोग नावों से नदी में भ्रमण करते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका रहती है।

इसके अलावा अधिक कमाई के उद्देश्य से कई नाविक नावों पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठा लेते हैं और तेज गति से नाव चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
इन संभावित जोखिमों को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना या नाव दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए 24 मार्च 2026 के पूर्वाह्न से 25 मार्च 2026 के अपराह्न तक बेगूसराय जिले की सभी नदियों में नावों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में चैती छठ महापर्व का आयोजन सुनिश्चित करें।

First Khabar Bihar
Author: First Khabar Bihar

“हर खबर पर पैनी नजर” स्वतंत्र, निष्पक्ष और जन-सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध एक भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म।”

सबसे ज्यादा पड़ गई