पटना हाईकोर्ट से बेगूसराय जिला परिषद अध्यक्ष को बड़ी राहत, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक

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बेगूसराय जिला परिषद की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिया।

मामला सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस संख्या 6574/2026 से जुड़ा है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने याचिका दायर कर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिंद्याचल सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 70(4)(i) का उल्लंघन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव की प्रति अध्यक्ष को उपलब्ध नहीं कराई गई और सीधे जिला पदाधिकारी बेगूसराय को भेज दी गई।

याचिका में कहा गया कि जिला पदाधिकारी ने 19 मई 2026 को सुबह 11 बजे विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की तिथि तय कर दी थी, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने तक बेगूसराय जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई विशेष बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 9 से 42 तक को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून 2026 को निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जिला परिषद की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब इस मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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Author: First Khabar Bihar

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